छत्तीसगढ़: इन दो हॉस्पिटल को जारी हुआ कारण बताओं नोटिस जारी , जाने क्यों...
महासमुंद। कोरोना संक्रणण के बीच एक ओर जहां मानवीय पहलुओं को जीवंत करती बातें सामने आती हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो इस आपदा को भी कमाई के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में लगे कुछ अस्पताल व इनके कर्मी शामिल हैं।
ऐसे ही तत्वों पर अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई किया गया है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.के. मंडपे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए आदित्या हाॅस्पिटल, पुरानी मंडी रोड, गंज पारा महासमुन्द को संक्रमित मरीजों के शासन से निर्धारित दर से उपचार की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि उक्त क्लीनिकल स्थापना के खिलाफ लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि अस्पताल संचालक से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल किया जा रहा है।
इस संबंध में संबंधित संस्था को पत्र क्रमांक 1795 , 23 अप्रैल और पत्र क्रमांक 1889, 28 अप्रैल से स्पष्टीकरण जारी किया गया था। इस संबंध में आज तक संबंधित संस्था का जवाब कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस जारी करने के पश्चात् संबंधित संस्था के खिलाफ लगातार अधिक राशि वसूल किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही है ।
शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण आदित्या हाॅस्पिटल महासमुन्द को कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए दी गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है।
मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.के. मंडपे ने बताया कि इसी तरह महासमुन्द जिले के 2 अस्पतालों इनमें आर.एल.सी. हाॅस्पिटल महासमुन्द और भारती हाॅस्पिटल सरायपाली को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसमें आर.एल.सी. हाॅस्पिटल महासमुन्द और भारती हाॅस्पिटल सरायपाली को कोविड-19 के मरीजों के कोविड-19 जाॅच के एवज् में शासन से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली किए जाने के कारण नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।