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छत्तीसगढ़: हाईकोर्ट के इस निर्णय से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

 छत्तीसगढ़: हाईकोर्ट के इस निर्णय से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
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जगदलपुर। हाईकोर्ट के जारी एक आदेश ने संभाग भर के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश में दंतेवाड़ा के कटेकल्याण ब्लाक में एक जूनियर को बीईओ बनाए जाने को गलत ठहराते वरिष्ठ को पदभार सौंपने कहा गया है। इधर इस खबर से जिले के कई कनिष्ठ व्याख्याताओं की सांसें अटक गई हैं। इनमें से कई बीईओ बनने की जुगत में राजधानी तक चक्कर काट चुके थे। व्याख्याता कृष्ण कुमार साहू ने छग हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनसे कनिष्ठ व्यक्ति को बीईओ का प्रभार दिया गया है जो गलत है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया है।


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