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मुख्य नगर पालिका अधिकारी निलंबित, संचालनालय ने जारी किया आदेश

मुख्य नगर पालिका अधिकारी निलंबित, संचालनालय ने जारी किया आदेश
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 कोण्डागांव :- मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र पात्रे को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र पात्रे पर नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत दिये जाने वाले गरीबी रेखा प्रमाण-पत्र के लिए 500/-  शुल्क लेने का आरोप था। 

 
 संचालनालय के माध्यम से प्राप्त सूचना पर कलेक्टर जिला-कोण्डागांव द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन एवम निकाय द्वारा आयोजित पी.आई.सी बैठक दिनांक 07.03.2024 एवं 13.06.2024 में राजेंद्र पात्र को नोनी सुरक्षा योजना हेतु रु. 500/- शुल्क लिये जाने के लिए उत्तरदायी पाया गया।
 
 
 
Kनिलंबन की अवधि में राजेन्द्र पात्रे, मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर रहेगा, तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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