प्रदेश के इस जिले में अगले आदेश तक लगा पूर्ण लॉक डाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
राजनांदगांव | छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में बीती रात एक साथ 53 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी | जिसके बाद से जिले में हड़कंप मचा हुआ है | जिला कलेक्टर ने जिले में पूर्ण लॉक डाउन करने का आदेश जारी किया है | कलेक्टर ने आदेश में जिले में निम्न बातें कही -
दिनांक 20/06/2020 की मध्यरात्रि से आगामी आदेश पर्यंत तक राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात् केवल अत्यावश्यक दैनिक उपयोग से सम्बंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार है -
निजी संस्थाए :- मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसिस, सब्जी मंडिया, दूध डेयरी, होटल जिसमे यात्रियों के रुकने की सुविधाएँ हो, रैन बसेरा |
शासकीय प्रतिष्ठान :- इमरजेंसी सुविधा प्रदान करने वाले सभी कार्यालय, जल प्रदाय सेवाएं, बैंक, ए.टी.एम., टेलीफोन, एक्सचेंज एवं दूरसंचार से सबंधित कार्यालय, समस्त शासकीय कार्यालय, समस्त मेडिकल स्थापनाएं |
होम डिलीवरी सेवाएँ :- किराना सामान, दूध, फल, सब्जी, (सब्जी की बिक्री ठेले से की जा सकती है, स्थाई दुकान प्रतिबंधित रहेगी)
उपरोक्त आदेश के लागु होने के साथ ही सभी प्रकार के सभा, आयोजन, जुलुस, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैवाहिक कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए है | पार्क पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी |