कोरोना संक्रमित छात्र ने नहीं दी लंदन से वापसी की जानकारी, पुलिस में एफ आई आर दर्ज
कोरबा | छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना से संक्रमित पाये गये लंदन रिटर्न छात्र के विरूद्ध कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। छात्र ने अपनी लंदन से वापसी की जानकारी और विदेश यात्रा के इतिहास को छुपाते हुये शासकीय अस्पताल या टोल फ्री हेल्पलाईन 104 पर सूचित नहीं किया था। छात्र के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित की धारा.188, 269, 270 एवं 271 के तहत् प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। प्राथमिकी कोरबा के तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री सोनित मेरिया ने दर्ज करायी है। सोमवार को लंदन में पढऩे वाले इस छात्र की कोरोना की जॉंच पॉजीटिव आयी थी और जिला प्रशासन ने तत्परता से छात्र को ईलाज के लिये रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिल कराया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार छात्र 18 मार्च 2020 को लंदन से मुंबई.रायपुर होते हुये कोरबा आया था। छात्र अपनी विदेश से आने की जानकारी छिपाते हुये उपेक्षापूर्वक कोरबा शहर में यत्र.तत्र घूमता रहा। जिससे आमजनों में कोरोना के संक्रमण की सम्भावना बन गयी। इसके साथ ही छात्र द्वारा जिले में लागू धारा.144 के निर्देशों का उल्लंघन भी किया गया। 18 मार्च को लंदन से वापसी के बाद छात्र ने अपनी विदेश यात्रा के इतिहास को छिपाया और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण तथा रोकथाम के लिये लागू दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुये स्वयं को न तो होम आईसोलेट किया और न ही अपने मुॅंह.नाक को मास्क से ढॅंका। लंदन से लौटने के बाद छात्र रायपुर हवाई अड्डे से रायपुर में ही अपने परिचित के घर भी गया और कोरबा आगमन के बाद पिता के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय में भी उसका आना जाना रहा। 22 वर्षीय छात्र ने छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसिस कोविड 19 रेगुलेशन अधिनियम 2020 की कण्डिका 8 एवं 9 का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उसके विरूद्ध कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है।