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छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सभी अस्पताल और लैब में अब कोरोना जांच शुरू

 छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सभी अस्पताल और लैब में अब  कोरोना जांच शुरू
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सभी अस्पताल और लैब कोरोना जांच शुरू कर सकते हैं। ICMR से अप्रूव्ड किट और तय रेट पर टेस्टिंग करने सरकार ने अनुमति दे दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी.पिल्ले ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंजीकृत सभी अस्पतालों और लैबों को रैपिड एंटीजन किट से संभावित कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। सभी नर्सिंग होम और प्राइवेट लैब संबंधित जिलाधीश कार्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच का कार्य आरंभ कर सकते हैं। पॉजिटिव मरीजों को बरतनी होगी सावधानी एंटीजन टेस्ट में भी यदि कोई मरीज पॉजिटिव आता है तो उसे पूरी सावधानी बरतते हुए अपना इलाज शुरू करना होगा. इसके बाद लक्षण दिखने पर लोग अपना आरटीपीसीआर जांच भी करा सकते हैं।



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