रायपुर शहर में 2 एकड़ निजी भूमि में हो रही अवैध प्लाटिंग पर निगम ने लगाई रोक
रायपुर। नगर निगम रायपुर के आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग की टीम ने जोन 10 के तहत आने वाले कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड क्रमांक 54 के अंतर्गत आने वाले श्री सांई नगर के पास लगभग 2 एकड निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर जोन 10 के जोन कमिश्नर अरुण साहू के नेतृत्व, जोन कार्यपालन अभियंता शिबूलाल पटेल , जोन नगर निवेश उपअभियंता लोचन चैहान, अमित सरकार की उपस्थिति में अभियान चलाकर कारगर रोक लगाने की कार्यवाही की। इस संबंध में जोन 10 कमिश्नर अरुण साहू ने बताया कि नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार जनशिकायत सही मिलने पर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग की टीम ने सोमवार को जोन के तहत कामरेड सुधीर मुखर्जी क्रमांक 54 के अंतर्गत आने वाले श्री सांई नगर के पास लगभग 2 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कारगर रोक लगाने अज्ञात अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा प्लाट कटिंग कर देने का अवैध कार्य करने बनाई गयी नींव को थ्रीडी मशीन की सहायता से तोड़कर उखाडऩे की कार्यवाही निगम जोन 10 के नगर निवेश विभाग ने स्थल पर जोन 10 के जोन कमिश्नर श्री साहू की अगुवाई में की। जोन 10 के जोन कमिश्नर श्री साहू ने बताया कि जोन 10 के तहत श्री सांई नगर के पास की गई निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के साथ उक्त निजी भूमि के वास्तविक भूमिस्वामी के बारे में जानकारी शीघ्र देने तत्काल निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। तहसीलदार रायपुर कार्यालय से वास्तविक भूमिस्वामी की जानकारी मिलते ही नगर निगम आयुक्त के आदेश के परिपालन में निगम अधिनियम के प्रावधान के तहत संबंधित भूमि स्वामी अवैध प्लाटिंगकर्ता नागरिक पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही करवाने संबंधित पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।




