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निलंबित एडीजी जीपी सिंह की याचिकाओं को कोर्ट ने ख़ारिज किया

निलंबित एडीजी जीपी सिंह की याचिकाओं को कोर्ट ने ख़ारिज किया
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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह की राजद्रोह और EOW की कार्यवाही के विरुद्ध में दायर याचिकाओं को जस्टिस नरेंद्र व्यास की कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। मामले को लेकर न्यायमूर्ति नरेंद्र व्यास के उस विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है जिससे यह स्पष्ट होगा कि उन्होंने निर्णय के लिए क्या आधार बताया है। खबरें हैं कि राजद्रोह के मसले पर अग्रिम ज़मानत याचिका लगाए जाने और फिर वापस लिए जाने के मसले को भी ख़ारिज करने का एक आधार माना गया है।

 



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