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धमतरी लॉकडाउन : धमतरी जिले में आज से 9 दिनों तक रहेगी सख्ती, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 धमतरी लॉकडाउन : धमतरी जिले में आज से 9 दिनों तक रहेगी सख्ती, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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धमतरी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जिले में 5 मई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन का दूसरा फेज लागू रहेगा। इस बार के लॉकडाउन को सख्ती से प्रभावी बनाया जाएगा। मंगलवार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने सब्जी बाजार और मार्केट के अन्य इलाकों में घूम-घूमकर बंद कराया। वहीं कुछ छिपकर सामान बेच रहे लोगों पर भी ताबड़तोड़ कार्यवाही चल रही है।

कलेक्टर जेपी मौर्य ने जारी आदेश में कहा कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए कुछ आवश्यक वस्तुओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया था। लेकिन आम जनता द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने और आवश्यक भीड़ बढने के कारण आदेश में दिए गए सुविधाओं को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व के आदेश में सब्जी, फल, मीट, मछली की दुकानों को प्रातरू 8 बजे से 10 बजे तक दुकानों को खोलकर बेचने की सुविधा प्रदान की गई थी। इस आदेश के तहत सब्जी, फल, मछली की दुकानों को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बेचने की अनुमति रहेगी। परंतु दुकानदार किसी भी व्यक्ति, ग्राहक को अपने दुकान के समक्ष उपस्थित रखकर सामग्री बिक्री नहीं कर सकेगा।

दुकानदार उपरोक्त वस्तुओं की होम डिलीवरी प्रातरू 8 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकेगा। दुकानदार होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी को हस्तलिखित पास जारी कर सकता है। दुकान खुलने की अवधि के दौरान दुकानों का शटर बंद रहेग। केवल होम डिलीवरी करने हेतु दुकानों का शटर एक चैथाई खुला रहेगा। दुकानों में खुले रूप से ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी। उल्लंघन करते पाए जाने पर 200 रूपए अर्थदण्ड लिया जाएगा तथा 48 घंटे के लिए दुकानें सील बंद कर दी जाएगी।

वाहनों व ठेले में बेचने की अनुमति प्रातः 8 से 10 बजे के मध्य होगी। परंतु इन वस्तुओं की होम डिलीवरी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की जा सकेगी। दुग्ध काउंटर शाम 6 बजे तक खुले रह सकेंगे। परंतु ग्राहक को समक्ष उपस्थित होकर दूध बेचने की अनुमति नहीं रहेगी।
दूध बेचने वाले सायकल, मोटरसायकल और वाहनों में घूम-घूमकर प्रातरू 8 बजे से शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। पूर्व आदेश में किराना और जनरल स्टोर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। इस आदेश को स्पष्ट किया कि केवल किराना दुकानें खुली रहेंगी। जनरल स्टोर्स की दुकानें बंद रहेंगी, ऐसे जनरल स्टोर्स जो खाद्य वस्तुओं चावल, दाल, तेल, मसाला इत्यादि के साथ जनरल स्टोर के सामान बिक्री करते हैं, ऐसे दुकानों को किराना दुकान माना जाएगा। शेष जनरल स्टोर पूर्णतरू बंद रहेंगे। इस आदेश के तहत किराना स्टोर्स, किराना सह जनरल स्टोर्स को प्रातरू 8 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।

 


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