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शराब घोटोले में फंसे आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें, ED,EOW और ACB के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज

शराब घोटोले में फंसे आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें, ED,EOW और ACB के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज
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 बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के हुए बहुचर्चित शराब घोटोले में फंसे सभी आरोपियों की तेरह याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरूणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर व विधु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। इन्होंने ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

दरअसल, शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। अपने खिलाफ की गई एफआइआर को निरस्त करने की मांग लेकर सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी। बीते 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज मंगलवार को फैसला आया है। इसमें हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

याचिकाओं को खारिज होने से शराब घोटाले में लिप्त आरोपियों की मुश्किले बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को कुछ राहत दी थी। कोर्ट ने उन राहतों को भी खारिज कर दिया है।



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