छत्तीसगढ़ पर फिर पड़ा Corona का साया,एक ही दिन में इस जिले में मिले इतने कोरोना मरीज,जानिए किस जिले में कितने एक्टिव केस ?    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 10 नए मरीज मिले, कहां कितने केस मिले, देखें सूची…    |    प्रदेश में थमी कोरोना की रफ्तार, आज इतने नए मामलों की पुष्टिं, प्रदेश में अब 91 एक्टिव केस    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    BREAKING : प्रदेश में आज 15 नए कोरोना मरीजों पुष्टि, देखें जिलेवार आकड़े    |    प्रदेश में कोरोना का कहर जारी...कल फिर मिले इतने से ज्यादा मरीज, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार    |    छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 14 नए मरीज...इस जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित,कुल 111 एक्टिव केस    |    सावधान : छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहा कोरोना...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    Corona update: प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत...इलाज के दौरान तोड़ा दम    |

बड़ी खबर : जिले में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु जिला कलेक्टर ने की नई गाइड-लाईन जारी, पढ़ें पूरी खबर

बड़ी खबर : जिले में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु जिला कलेक्टर ने की नई गाइड-लाईन जारी, पढ़ें पूरी खबर
Share

कांकेर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् नोवल कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के. एल. चौहान द्वारा जिले में संचालित विभिन्न प्रतिष्ठान एवं दुकानों के संचालकों के लिए गाइड-लाईन जारी किया गया है। जिसके अनुसार यदि दुकान का मालिक स्वयं दुकान चलाता हो, दुकान में कोई कर्मचारी अथवा परिवारिक सदस्य कार्यरत न हो और वह दुकानदार कोरोना पॉजिटीव पाया जाता है तो दुकान को आगामी 17 दिन के लिए बंद रखना होगा।

पढ़ें : रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को बड़ा झटका, 20 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि 

यदि दुकान में मालिक सहित दो या दो से अधिक लोग काम करते हैं और कोई पॉजिटीव आता है तो वहां पर दुकान को 48 घण्टे बंद करना अनिवार्य होगा तथा सहयोगी कर्मचारियों को होमआईसोलेशन में रखना होगा, उसके पश्चात दुकान को सेनिटाईज करने के उपरांत ही दुकान को खोला जावेगा। दुकान में कार्यरत कर्मचारी अथवा पारिवारिक सदस्य का एंटीजन रेपिड टेस्ट, टू्र नॉट, आरटीपीसीआर सेम्पल रिपोर्ट जब तक नेगेटिव न आये तब तक दुकान में कार्यरत कर्मचारी अथवा पारिवारिक सदस्य को होमआइसोलेशन में रहना होगा।

पढ़ें : शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय का बड़ा बयान: छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे स्कूल 


उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 एवं अन्य संसुगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।



Share

Leave a Reply