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राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानो को मिलेंगे ये लाभ जानिए

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानो को मिलेंगे ये लाभ जानिए
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बेमेतराधान के अलावा खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादन कृषकों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 9 हजार रूपये आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस के इच्छुक कृषकगण क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सत्यापन उपरांत संबंधित सेवा सहकारी समिति में 30 सितम्बर तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल https://rgkny.cg.nic.in में पंजीयन करा सकते है। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपये आदान सहायता राशि दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक आदान सहायता राशि दी जाएगी। समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगें। संस्थागत भू-धारक कृषक एवं रेगहा, बटाईदार कृषक योजना अंतर्गत पात्र नही होंगे। इस संबंध में उपसंचालक कृषि बेमेतरा ने मैदानी अमले को व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए शत-प्रतिशत कृषकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये है। कृषकों के पंजीकृत, वास्तविक बोये गये रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तानांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता राशि अंतरित की जाएगी।



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