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कोरोना की रोकथाम के लिए इस जिला में भी 31 मई तक कन्टेन्टमेंट जोन हुआ घोषित

कोरोना की रोकथाम के लिए इस जिला में भी 31 मई तक कन्टेन्टमेंट जोन हुआ घोषित
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कवर्धा। कलेक्टर ने कबीरधाम जिले के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 31 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने आदेश जारी किया है। कलेक्टर से पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 17 मई सुबह 6 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित था। कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने आगमी 31 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने के आदेश जारी किए है। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि कबीरधाम जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों और सम्पूर्ण जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी है। आम लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग और छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा के लिए निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन तोड़ने और सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुए सम्पूर्ण कबीरधाम जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

सार्वजनिक स्थल पर पूर्णतः प्रतिबंधित:-
जारी आदेश के तहत कबीरधाम जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र 31 मई प्रातः 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रहेगा। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त समयावधि में सभी सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पुल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम और अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी पार्क, रिसार्ट और समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
स्कूल एवं कॉलेज, विद्यार्थियों के लिए बंद, अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 होगी। जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की सभा, जुलुस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिकऔर राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर और वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने, कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी। विवाह कार्यक्रम के लिए कार्यालयीन आदेश का पालन करनाप अनिवार्य होगा।
ठेला, चौपाटी तथा फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां और सब्जी बाजार आम लोगो के लिए बंद रहेगें किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन, मंडियों में थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगी। फल और सब्जी थोक बाजार रात्रि 12 बजे से प्रातः 6 बजे तक ही संचालित होगा। परंतु इन परिसर में केवल 7 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र और कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र होने पर प्रवेश की अनुमति होगी।
 



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