महिला बाल विकास विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी
रायगढ़ । थाना खरसिया में आवेदक हितेन्द्र कुमार चौहान निवासी खरताल अड़भार की शिकायत पर मंगलवार 6 अप्रेल को मां-बेटे पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जानकारी के अनुसार आवेदक हितेन्द्र कुमार द्वारा अनावेदकगण (1) लक्ष्मी देवी चौहान तथा सुरेश कुमार चौहान, निवासी रनपोता थाना हसौद जिला जांजगीर चांपा के विरूद्ध प्रेषित शिकायत पत्र जांच के लिये थाना प्रभारी खरसिया को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार सितम्बर 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती लक्ष्मीदेवी चौहान घर आकर जिला महिला एवं बाल विकास कोरबा में भृत्य पद में इसे और इसके चचेरे भाई राहुल चौहान पिता रामप्रसाद चौहान ग्राम झारीडीह को नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाकर 25 सितंबर 2018 से 8 जनवरी 2019 तक 72,500 रूपये ले लिए। इसके बाद लक्ष्मीदेवी और उसका पुत्र सुरेश इकरारनामा लिखकर दिए कि नौकरी नहीं लगा पाने पर 72,500 रूपये को 5 रू. ब्याज के साथ से वापस कर देंगे, पर उनके द्वारा नौकरी नहीं लगाया गया और अब पैसा वापस नहीं कर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत पत्र पर से अनावेदक मां बेटे पर थाना खरसिया में अप.क्र. 221/2021 धारा 420, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।