रायपुर जिले में बाहर से आने वालो को 7 दिन होम क्वॉरेंटाइन वाले आदेश में सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण, देखे क्या हुआ बदलाव
रायपुर, रायपुर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक 214 दिनांक 243 2021 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किए गए हैं उक्त आदेश के कंडिका 10- “अन्य राज्यों से हवाई यात्रा रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा” के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अन्य राज्यों से जिला रायपुर में विभिन्न प्रयोजनों हेतु 72 घंटे के लिए आने वाले व्यक्तियों को सात दिवस होम क्वॉरेंटाइन की बाध्यता नहीं होगी किंतु अनावश्यक भ्रमण एवं मिलना जुलना सख्त वर्जित रहेगा|
देखे आदेश