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आटा चक्की व मोहल्ले में स्थित किराना दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी

आटा चक्की व मोहल्ले में स्थित किराना दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी
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कोरिया । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एसएन राठौर ने कन्टेनमेंट जोन अवधि को बढ़ाते हुए कोरिया जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 16 मई की रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहने का आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में कोरिया जिले में आटा चक्की एवं मोहल्ले मे स्थित किराना दुकानों को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी परन्तु शापिंग माल एवं सुपर मार्केट को खोलने की अनुमति नहीं होगी। किराना, ग्रासरी, फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन एवं मछली की होम डिलीवरी प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी।
उपरोक्तानुसार होटलों, रेस्टोरेण्ट्स से केवल टेलीफोनिक, ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक, होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लघंन होने पर होटलों एवं रेस्टारेण्ट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में या होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान, अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर, किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर, पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने,ठेले को जप्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।
 



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