नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |

गुरु जी पर चढ़ा शराब का नशा! जाना था स्कूल पहुंच गए BEO ऑफिस, DEO ने प्रधान पाठक को किया सस्पेंड

गुरु जी पर चढ़ा शराब का नशा! जाना था स्कूल पहुंच गए BEO ऑफिस, DEO ने प्रधान पाठक को किया सस्पेंड
Share

 कांकेर। शिक्षकों के शराब पीकर स्कूल जाने के मामले तो सामने आते रहते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से ऐसा मामला सामने आया है. जिसे सुन आप भी माथा पकड़ लेंगे. यहाँ एक शिक्षक शराब पीकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच गया. जिसके बाद अब उसे निलंबित (CG Teacher Suspend) कर दिया गया है.

मामला दुर्गूकोंदल विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला बेल्दो का है. शिक्षक हेमलाल कोमा शासकीय प्राथमिक शाला बेल्दो में प्रधान पाठक के पद पर तैनात है. प्रधान पाठक हेमलाल कोमा शराब के नशे में धूत था. वह शराब के नशे में इस कदर धूत था स्कूल में न होकर सीधे विकासखंड शिक्षा कार्यालय(BEO) पंहुच गया.

इस मामले को दुर्गूकोंदल के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने गंभीरता से जांच करवाई. जिसमे शराब पीकर कार्यालय में आने की पुष्टि हुई. इस रिपोर्ट को जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया. जांच रिपोर्ट के आधार पर के बाद प्रधान पाठक हेमलाल कोमा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है.

प्रधान पाठक हेमलाल कोमा को निलंबित कर दिया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के उप नियम 1,2,3 के प्रतिकूल होने पर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोयलीबेड़ा नियत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.



Share

Leave a Reply