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महादेव सट्‌टा ऐप केस में हवाला कारोबारी दम्मानी को HC से जमानत, इन शर्तों का करना होगा पालन

महादेव सट्‌टा ऐप केस में हवाला कारोबारी दम्मानी को HC से जमानत, इन शर्तों का करना होगा पालन
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 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऑनलाइन महादेव सट्‌टा ऐप केस में हवाला कारोबारी अनिल दम्मानी को आठ हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी है। हाईकोर्ट से रेगुलर बेल खारिज होने के बाद अनिल दम्मानी ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है।

इस दौरान अनिल को केस के गवाहों से नहीं मिलने, मीडिया में बयान नहीं देने और एक लाख रुपए बॉन्ड भरने जैसी शर्तों का पालन करना होगा। साथ ही 12 अप्रैल की शाम 4 बजे सरेंडर करना होगा। स्पेशल कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दम्मानी भाइयों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। करीब एक माह पहले जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने दोनों भाइयों की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी।

इस बार अनिल दम्मानी ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की, जिसमें उसके वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल देने का आग्रह किया। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि 12 साल पहले अनिल दम्मानी का एक्सीडेंट हुआ था। जिससे उसके शरीर पर कई जगह चोट लगी थी। इसकी वजह से उसे कई जगहों पर इंप्लांट्स करवाने पड़े। अब उनमें से एक इंप्लांट को निकलवाने की जरूरत पड़ गई है। क्योंकि, उसमें खून का प्रवाह बंद हो गया है। इसके साथ ही उसे डायबिटीज भी है, जिसके कारण जेल हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल में भी भर्ती रहना पड़ा था।



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