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निलंबित डीएसपी को तत्काल बहाल करने हाई कोर्ट ने दिया आदेश

 निलंबित डीएसपी को तत्काल बहाल करने हाई कोर्ट ने दिया आदेश
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रायपुर। निलंबित डीएसपी धुर्वेश जायसवाल (वाड्रफनगर) को तत्काल बहाल करने कोर्ट ने आदेश दिया है। शिकायतों के बाद डीजीपी अवस्थी ने डीएसपी को तत्काल निलंबित कर दिया था। 

उक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध धुर्वेश जायसवाल ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय व लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट, बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। 

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एसडीओपी धुर्वेश जायसवाल के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई थी तो निलंबन आदेश जारी करने से पूर्व धुर्वेश जायसवाल के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब लेने के पश्चात ही जवाब से असंतुष्ट होने पर निलंबन की कार्रवाई की जानी थी।

चूंकि धुर्वेश जायसवाल का मूल पद उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) है जो राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आता है तथा उक्त पद का नियुक्तिकर्ता अधिकारी सचिव, गृह (पुलिस) विभाग है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रायपुर द्वारा धुर्वेश को निलंबन आदेश जारी करने के 90 दिवस के भीतर सचिव, गृह विभाग द्वारा धुर्वेश जायसवाल को आरोप पत्र जारी किया जाना था।

परंतु सचिव गृह विभाग ने निलंबन आदेश के 90 दिवस के भीतर आरोप पत्र जारी न कर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1968 के उपनियम 9 (5) (ए) का उल्लंघन किया है। अतः डीएसपी धुर्वेश निलंबन से बहाली का पात्र है।

उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), रायपुर को यह निर्देशित किया की वे डीएसपी धुर्वेश द्वारा निलंबन से बहाली के प्रस्तुत आवेदन पर सिविल सेवा नियमों के तहत आदेश पारित करते हुए उन्हें निलंबन से बहाल करें।


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