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जिले में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, शनिवार- रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

जिले में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, शनिवार- रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन
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नारायणपुर । कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने पूर्व में जारी आदेश के तहत् संपूर्ण नारायणपुर जिले में 31 मई रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोशित किया था। आज हुई जिला स्तरीय बैठक मिें हुई चर्चा और जिले में लगातार कन्टेमेंट जोन घोशित किए जाने और प्रशासनिक प्रयासों के कारण कोरोना वायरस पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या में गिरावट एवं संक्रमण दर में तुलनात्मक कमी के फलस्वरूप जिले में आर्थिक गतिविधियों को दृश्टिगत व्यवसायिक और अन्य गतिविधियों में निम्नानुसार छूट के साथ संशोधित आदेश प्रसारित किया जाता है। जिसके तहत् नारायणपुर जिला के सम्पूर्ण क्षेत्रातंर्गत 1 जून से 15 जून तक कुछ रियायत के साथ पूर्ववत् कन्टेमेंट जोन घोशित किया जाता है। 1 जून से 15 जून तक नारायणपुर जिला की सम्पूर्ण सीमाएं सील रहेंगी। कन्टेमेंट तिथि में प्रत्येक षनिवार, रविवार को सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, पशु चिकित्सालय, पैथालॉजी,क्लीनिक, लैब, पेट्रोल पंप, दुग्ध, न्यूज पेपर वितरण और पेयजल वितरण को छोड़कर पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा।
जिले में 01 जून से दी जाने वाली रियायतें :-
जारी आदेश में दी गयी रियायतों में सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर से निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की षर्त का कड़ाई से पालन कराने की अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग - अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने के लिए खाद्य नियंत्रक से पृथक से आदेश प्रसारित किया जाए। जिला नारायणपुर अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों, प्रतिश्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक समय प्रातः 8 बजे से षाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है। दुकानदार/संचालक अपने प्रतिश्ठान में मास्क और सेनेटाईजर की व्यवस्था स्वयं करेगा, फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार की दुकानदारों/संचालकों और उसमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवश्यक होगा कि वे स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों की जिनकी आयु 45 वर्श से अधिक है को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। 15 जून के पश्चात् संचालक/कार्यरत कर्मचारी के परिवार के सदस्य जिनकी आयु 45 वर्श से अधिक है। वैक्सीनेशन नहीं होने पर दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी व्यवसायिक प्रतिश्ठानों में सहज दृश्य स्थान में एक पोस्टर चस्पा करेंगे। जिसमें यह स्पश्ट संदेश होगा कि बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही उन्हें कोई साम्रगी विक्रय की जाएगी। शर्तो का उल्लंघन करने तथा भीड़-भाड़ होने पर दुकानदार/संचालक स्वयं जिम्मेदार होगें । उन्हें एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चलान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को दो सप्ताह के लिए सील किया जाएगा। सभी पानठेला, चाट, समोसा, गुपचुप, चौपाटी, फास्ट-फूट इत्यादि के विक्रय पार्सल के माध्यम से ठेलों का संचालन की अनुमति होगी, किन्तु बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन किए जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुमति निरस्त की जाएगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता और न्यूज पेपर हॉकर से समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक की ही होगी। स्थानीय और नजदीक के गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रेताओं को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणपुर से वार्डो में निर्धारित स्थानों पर ही फल, सब्जी विक्रय करने की अनुमति होगी। इसके लिए नगरपालिका अधिकारी पूरे शहर में पर्याप्त दूरी बनाते हुए प्वाइंट निर्धारित कर चूना से मार्किंग करेंगे। फल/सब्जी विक्रेता को उन्हीं स्थानों में विक्रय करने की अनुमति होगी। जिसके लिए समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की होगी। उपरोक्त समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी फल की दुकानें खुलेंगी। साथ ही समस्त सब्जी, फल विक्रेता को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा।
 



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