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बड़ी खबर: सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी पर लगाया 50 हजार का अर्थदंड

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कुसमी। आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने कन्हर नदी एनीकट योजना निर्माण के संबंध में एवं सूर्या ब्रदर्स को माह सितंबर से दिसंबर 2013 तक कितनी राशि भुगतान की गई के संबंध में जानकारी की मांग सूचना के अधिकार के तहत की थी। कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज के समक्ष 8 अक्टूबर 2014 और 10 अप्रैल 2014 को अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता सोनी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त ना होने पर डीके सोनी ने प्रथम अपील 18 नवंबर 2014 एवं 12 मई 2014 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया था। जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 28 नवम्बर 2014 एवं 9 जून 2014 को आदेश पारित करते हुए जानकारी निःशुल्क प्रदान करने को कहा था। जिसके उपरांत भी जानकारी प्रदान नहीं होने पर डीके सोनी ने 31 जनवरी 2015 एवं 5 जुलाई 2014 को धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/59/2015 एवं शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/587/2014 प्रस्तुत किया था।


उक्त शिकायत आवेदन को राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज को नोटिस जारी किया गया तथा तत्कालिक जन सूचना अधिकारी एनसी सिंह से जवाब मंगाया गया एवं विधिवत सुनवाई करते हुए 5 अप्रैल और 9 अप्रैल को शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/59/2015 एवं सी/587/2014 में आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने एनसी सिंह तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज को 25000- 25000/- रुपए कुल 50,000/- रुपए का अर्थदंड धारा 20(1) के तहत आ अधिरोपित किया। कार्यालय अधीक्षण अभियंता श्याम बरनाई परियोजना मंडल अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग जिला सरगुजा ने इनके वेतन से उक्त राशि शासन के खाते में जमा कर राज्य सूचना आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।



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