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ई सिगरेट की धर-पकड़ कार्रवाई, पान ठेले, मेडिकल स्टोर्स सहित होटलों में जाँच के निर्देश जारी...

ई सिगरेट की धर-पकड़ कार्रवाई, पान ठेले, मेडिकल स्टोर्स सहित होटलों में जाँच के निर्देश जारी...
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महासमुंद। जहां, एक ओर जिला तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र दल और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अमले ने सभी विकासखंडों में लगातार चालानी कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चाबुक चला रखा है। वहीं, अब जिले में ई सिगरेट की धर-पकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे के निर्देशानुसार बुधवार और गुरूवार 12 एवं 13 फरवरी 2020 को क्रमश: सरायपाली, बसना और महासमुंद विकासखंडों में दो दर्जन से अधिक संस्थानों में दबिश दी गई। पान दुकान, राशन-गल्ला किराना, मैडिकल स्टोर्स सहित होटल्स एवं रेस्त्रां में जांच कर नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही 09 संस्थानों में कोट्पा अधिनियम 2003 की धारा 04 एवं 06 के तहत 14 चालान काट कर जुर्माना भी वसूल किया गया और लोगों में जागरुकता लाने के लिए मौके पर फ्रेंडली व्यवहार का परिचय देते हुये प्रावधान अनुसार हाथों-हाथ कोट्पा अधिनियम के चेतावनी बोर्ड भी चस्पा किये गये।


जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने बताया कि शासन स्तर से मिले निर्देशानुसार जिले में ई सिगरेट की खोज-बीन भी शुरू कर दी गई है। बुधवार 12 फरवरी 2020 की कार्यवाही के दौरान औषधि निरीक्षक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में गहनता से जांच-पड़ताल की गई। निरीक्षण के दौरान जमा-तालाशी देकर वस्तुस्थिति के संबंध में अवगत कराते हुए पंचनामे भी निर्मित किए गए। लेकिन, अभी तक सरायपाली और बसना क्षेत्र में ई-सिगरेट सेवन, खरीद-फरोख्त एवं बिक्री के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऐसे ही गुरुवार 13 फरवरी 2020 की कार्यवाही में औषधि निरीक्षक अखिलेष पांडेय की अगुआई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राखी ठाकुर और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के शासकीय सामाजिक कार्यकर्ता असीम श्रीवास्तव के संयुक्त दल ने भी जागरूकता अभियान चलाते हुए कोट्पा अधिनियम के तहत 10 चालान काटे। ई-सिगरेट के संबंध में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दुकानों में पड़ताल की गई। 


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