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सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना और दुकानों, ब्यावसायिक संस्थानों में शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य : जिला दंडाधिकारी

सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना और दुकानों, ब्यावसायिक संस्थानों में शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य : जिला दंडाधिकारी
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जांजगीर-चांपा : जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने कोविड-19, के बढ़ते संक्रमण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से जिले में सार्वजनिक स्थानों पर फेसमास्क पहनना और दुकानों,ब्यावसायिक संस्थानों में फिजिकल डिस्टैंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित आदेशों और अन्य आदेशों का हवाला देते हुए कोविड-19, के संक्रमण से बचाव के लिए ज़िले में रक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। कलेक्टर ने शासन के आदेश के परिपालन में जिले में सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क / फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य कर दिया है।


इसी प्रकार जिला दंडाधिकारी ने सभी शासकीय,निजी कार्यालयों, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों,ब्यावसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग,फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने कोविड के संक्रमण से सुरक्षा के लिए उक्त रक्षात्मक उपायों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों दिए हैं।
 



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