लॉक डाउन समाचार: अब ये जिला भी हुआ 6 मई की सुबह 6 तक लॉक
बलौदाबाजार। बलौदाबाजार में भी लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ा दिया गया है, जो कि 6 मई को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा, इस दौरान फल, सब्जी विक्रेताओं को सुबह 6 से दोपहर 2 बजे डोर टू डोर जाकर बेचने की अनुमति होगी। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी किया है।
घातक होती कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कलेक्टर ने पूर्व में जारी लाकडाउन के आदेश को विस्तारित करते हुए जरूरी सहूलियतों के साथ जारी कर दिया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक व निजी कार्यालय के अलावा समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली व किराना सामग्री व ग्रासरी की होम डिलीवरी। केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, पिकअप,मिनी ट्रक अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा।
आम जनता के लिए दुकानें खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार स्वयं या डिलीवरी ब्वाय के माध्यम से सामान की होम डिलीवरी कर सकते हैं।स्थानीय आनलाइन शाप तथा ई-कामर्स सेवाओं अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि से उक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकती है।
होटलों व रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमैटो जैसे आनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। ग्राहकों के लिए इन हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे बंद रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर 30 दिनों के लिए संस्थान को सील कर दिया जाएगा।