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नाबालिग युवती की मानव तस्करी के आरोपी को आजीवन कारावास की हुई सजा

नाबालिग युवती की मानव तस्करी के आरोपी को आजीवन कारावास की हुई सजा
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 दंतेवाड़ा। नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर मानव तस्करी करने वाले आरोपियों को विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने 01 लाख 15 हजार का अर्थदंड व आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
युवती के परिजनों ने भैरमगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बंजाराम मिच्चा उनकी बेटी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया। यहां लक्ष्मण नाम के एक व्यक्ति के घर रख उसे लुधियाना ले जाकर किसी अन्य व्यक्ति के घर रखा गया। यहां से युवती भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां जीआरपी ने युवती से पूछताछ की, उसने अपने साथ हुई पूरे घटना की जानकारी दी। रेलवे सुरक्षा बल ने दिल्ली सीडब्ल्यूसी को सुपुर्द किया। इसकी जानकारी नाबालिग युवती के परिजनों को मिली। परिजनों ने भैरमगढ़ थाने में जाकर रिपोर्ट कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 363, 370 का मामला दर्ज किया। पूरे मामले की जांच के बाद विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा की विशेष अदालत ने आरोपियों को 363 के आरोप में 7 साल कारावास व 5-5 हजार रुपए, विनियम की धारा 9 (1) के अंतर्गत 5-5 हजार रुपए अर्थदंड, अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर 81 के आरोप में 5 साल का सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपए अर्थदंड, कुल 1 लाख 15 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।



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