छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा प्रस्तावित आंदोलन मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण पुनः आंदोलन किए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया
बालोद: सीधी भर्ती सन 2014 में आकस्मिक निधि भृत्य की कुल 75 पदो पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती विज्ञापन जारी कर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर भर्ती नियम एफ-9-15/2008/25-1 रायपुर दिनांक 20.09.2011 द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति आदिवासी विभाग आदेश क्र. 379 दिनांक 24.05.2014 द्वारा दी गई थी जिसमें 3 वर्ष कलेक्टर दर तथा 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद नियमित वेतनमान का आदेश दिनांक 3 अगस्त 2018 को आदेश किया गया था.
संगठन ने प्रांत स्तर पर 3 वर्षों तक शासन एवं प्रशासन से कई बार रायपुर में अपने हक की लड़ाई के लिए पत्राचार करते रहे तब अंत में संगठन को सफलता मिली और शासन द्वारा स्पष्ट निर्णय दिया गया.
दिनांक 1 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री सचिवालय रायपुर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जो शासन द्वारा एफ 1-5/2005/25-1 रायपुर दिनांक 12.09.2011 एवं एफ 9-15/2008/25-1 रायपुर दिनांक 20.09.2011 आदेश निरस्त किया गया है उसे यथावत रखा जाये। इस आदेश को पुनः सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा 11 जनवरी 2021 को सभी जिले के सहायक आयुक्त एवं कलेक्टर को जारी किया गया
कर्मचारियों की मांग :- संबंधित कर्मचारी की मांग यह है कि दिनांक 3 अगस्त 2018 को नियमित वेतनमान का आदेश सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया है उसे यथावत रखते हुए नियमित वेतनमान देने की कार्रवाई की जाए क्योंकि शासन द्वारा 1जनवरी 2021 को आदेश किया जाकर यथावत रखने की अनुमति प्रदान किया जा चुका है