जिले की मदिरा दुकानों पर कोरोनाकाल में नए प्रावधान लागू , जानिए क्या रहेगी व्यवस्थाएं...
सूरजपुर । कोरोना से बचाव के मद्देनजर जिले की मदिरा दुकानों में नवीन प्रावधान और व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मदिरा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने, मास्क के उपयोग, बैरिकेडिंग और स्वच्छता संबंधित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन सतत निरीक्षण के लिए अंतर्विभागीय जिलास्तरीय दलों का गठन किया गया है। जो आपसी समन्वय से काम करेंगे।
मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आबकारी विभाग से छत्तीसगढ़ राज्य में वैध समस्त प्रकार की मदिरा की आधिपत्य सीमा बढ़ाते हुए प्रति व्यक्ति 5 लीटर कर दी है। जिसके बाद अब प्रति व्यक्ति व्हिस्की की 6 बोतलें, 13 अद्धियाँ या 27 पाव तक की मात्रा रखना वैध होगा। वहीं बीयर के लिए यह मात्रा प्रति व्यक्ति 7 बोतल तक होगी। होम डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए अब जारी परमिट्स में मुख्य विक्रयकर्ता, परिवहनकर्ता और जारीकर्ता अधिकारी के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता भी नही होगी। मोबाइल पर उपलब्ध ऑनलाइन परमिट पूर्णतः मान्य होगा।
महंगी मदिरा की अवैध तस्करी को हतोत्साहित करने के लिए विभाग से विदेशों से आयातित मदिरा के ब्रांड्स में एक्साइज ड्यूटी को समाप्त करते हुए इनके मूल्य 30 प्रतिशत तक की कमी की गई है। जिसके बाद 1 अप्रैल से 1500 रुपए प्रति बोतल से अधिक कीमत वाली इम्पोर्टेड ब्रांड्स की मदिरा उपभोक्ताओं को पूर्व प्रचलित दर से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएगी। इसकी जानकारी के लिए सभी मदिरा दुकानों में प्रचलित ब्रांड्स की मदिरा की कीमतों का उल्लेख करते हुए रेटलिस्ट लगाया गया है। जिसमें ओवर रेटिंग की शिकायत के लिए विभाग से जारी टोल फ्री नंबर 14405 पर कर सकते है।