छत्तीसगढ़ के एक और जिले में लागु हुआ नाइट कर्फ्यू, सिर्फ इन्हे किया गया प्रतिबंध से मुक्त
कोरिया। वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु धारा 144 प्रभावशील की गई है।
इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा कोरिया जिला में आवश्यक आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लघंन करेगा उसके विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
होम आइसोलेशन का सख्ती से करना होगा पालन-
कलेक्टर श्री राठौर ने आदेश में कहा है कि होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन कराया जाये। जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, यदि उसके द्वारा होम आइसोलेशन हेतु निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेन्टर में भर्ती कराया जायेगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जायेगा उसके विरूद्ध शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि (रू. 500) से दंडित किया जायेगा।
रात्रि 09 बजे से सुबह 06 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू-
रात्रि 09.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाया जाता है। रात्रि 8.00 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि 8.00 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरूद्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात्रि 09 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके पश्चात् खुला पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
आपात कालीन सेवाएं रहेंगी चालू-
आपात कालीन सेवाएं, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासन के कार्यालय एवं उपकम, माल वाहक वाहनों का भ्रमण, ट्रान्सपोर्ट नगर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।