नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |

एयरपोर्ट पर अब नहीं चलेगी रीलबाजी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

एयरपोर्ट पर अब नहीं चलेगी रीलबाजी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
Share

 रायपुर। सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने का बढ़ता क्रेज अब हवाई यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी (BCAS) ने एयरपोर्ट और फ्लाइट सुरक्षा को लेकर नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों के मुताबिक अब एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में रील, वीडियो या फोटो शूट करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा विमान पार्किंग एरिया और बस से यात्रियों को विमान तक ले जाने वाले क्षेत्र में रुककर वीडियो या फोटो बनाना भी मना होगा। हालांकि यात्री टेकऑफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो ले सकते हैं, लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने को कहे तो उसका तुरंत पालन करना अनिवार्य होगा।

डीजीसीए ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई यात्री क्रू मेंबर के मना करने के बावजूद वीडियो शूटिंग जारी रखता है या हंगामा करता है, तो उसे ‘अनरूली पैसेंजर’ की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे ज्यादा समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

वहीं सीआईएसएफ जरूरत पड़ने पर मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर सकती है और विमान अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नई गाइडलाइन के बाद एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर रील बनाने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी।



Share

Leave a Reply