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एयरपोर्ट पर अब नहीं चलेगी रीलबाजी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

एयरपोर्ट पर अब नहीं चलेगी रीलबाजी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
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 रायपुर। सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने का बढ़ता क्रेज अब हवाई यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी (BCAS) ने एयरपोर्ट और फ्लाइट सुरक्षा को लेकर नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों के मुताबिक अब एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में रील, वीडियो या फोटो शूट करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा विमान पार्किंग एरिया और बस से यात्रियों को विमान तक ले जाने वाले क्षेत्र में रुककर वीडियो या फोटो बनाना भी मना होगा। हालांकि यात्री टेकऑफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो ले सकते हैं, लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने को कहे तो उसका तुरंत पालन करना अनिवार्य होगा।

डीजीसीए ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई यात्री क्रू मेंबर के मना करने के बावजूद वीडियो शूटिंग जारी रखता है या हंगामा करता है, तो उसे ‘अनरूली पैसेंजर’ की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे ज्यादा समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

वहीं सीआईएसएफ जरूरत पड़ने पर मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर सकती है और विमान अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नई गाइडलाइन के बाद एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर रील बनाने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी।



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