छत्तीसगढ़: अब इस में 15 की सुबह तक जारी रहेगा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जशपुर, जशपुर जिले में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सख्ती के साथ कुछ रियायतें भी मिलेगीं। कलेक्टर महादेव कावरे ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और मौतें भी लगातार हो रही हैं, जिसके चलते लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। हालांकि कुछ छूट अब भी दी गई है। वहीं संडे को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा।
जिले में कल से सिनेमा हॉल, जिम और स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। शनिवार को कोरोना संक्रमित चार मरीजों की मौत हुई जबकि 94 नए मामले भी सामने आए हैंं। इस प्रकार जिले में अब तक कोरोना के चलते 200 लोगों की मौत हो गई है। जिले में पांचवी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है।
देसी-विदेशी शराब दुकान से लोग शराब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खरीद सकेंंगे।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ती के लिए गोदाम, मंडियों में थोकमाल,फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनुमित होगी।
होटल-रेस्टोरेंट कोविड गाइडलाइन के साथ खोले जा सकंगे, लेकिन यहां बैठकर खाने की अनुमित नहीं होगी। लोग रात 10 बजे तक होम डिलीवरी ले सकेंगे। हां जिन होटलों में लोग पहले से ठहरे हुए हैं, वो अंदर बैठकर खा सकते हैं।
डेली नीड्स, कपड़ा,जूता-चप्पल, ज्वेलरी, फल, सब्जी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी।
स्थापित बाजारों में शो-रूम, स्टेशनरी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रानिक्स दुकानें, गुपचुप ठेला, सैलून भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे।
अंडा, मछली, मांस, पोल्ट्री , किराना सामान विक्रेताओं को होम डिलीवरी के लिए प्राथमिकता देने कहा गया है और शहर के बाहर स्थित ऐसी दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
दूध वितरण का काम सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा।
ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन,फ्लिपकार्ट से होम डिलीवरी की भी अनुमित शाम 6 बजे तक ही होगी।
स्वीमिंग पूल,सिनेमा हॉल और जिम खुलेंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।
शादी समारोह में 50 लोग और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
ये सख्ती रहेगी-
राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिले में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। केवल जरूरी कामों के लिए ही छूट रहेगी। सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल को बंद रखा जाएगा। शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह तल नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। जिले की सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।