छत्तीसगढ़ के अब इस जिले में लागु हुआ नाइट कर्फ्यू, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्यवाही
अम्बिकापुर। वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों तथा शर्तों का कड़ाई से पालन कराने कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार जिले में रात्रि 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि 8 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। होटल, रेस्टोरेंट तथा टिफीन सेवा संबंधी होटल रात्रि 9 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके पश्चात खुला पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे तथा अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन किया जाएगा। जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, यदि उसके द्वारा होम आइसोलेशन हेतु निर्धारित नियमों और मापदण्डों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेन्टर में तत्काल भर्ती किया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य है। जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जायेगा उसके विरूद्ध शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि 500 रुपये से दंडित किया जायेगा।