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अब इस जिले में भी 31 तक लाकडाउन,शनिवार और रविवार रहेगा कम्पलीट लाकडाउन, जारी हुआ आदेश

अब इस जिले में भी 31 तक लाकडाउन,शनिवार और रविवार रहेगा कम्पलीट लाकडाउन, जारी हुआ आदेश
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नारायणपुर। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने पूर्व में जारी आदेश के तहत् संपूर्ण नारायणपुर जिले में 10 मई को आदेश जारी कर 17 मई रात्रि 12ः00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोशित करते हुए जिला में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये है। जिला स्तरीय बैठक में हुई चर्चा एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में आम जनता हेतु आवश्यक सामग्रियों के संस्थानों/प्रतिश्ठानों अथवा दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति लोकहित में दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके सााथ ही आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में रियायत देते हुए देते हुए प्रतिबंधित आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि 18 से 31 मई रात्रि 10ः00 बजे तक लाॅकडाउन रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने की अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग - अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जावे। जिला नारायणपुर अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों/प्रतिश्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक समय प्रातः 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है। दुकानदार/संचालक अपने प्रतिश्ठान में मास्क एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था स्वयं करेगा एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। शर्तो का उल्लंघन करने तथा भीड़-भाड़ होने पर दुकानदार/संचालक स्वयं जिम्मेदार होगें तथा उन्हें एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चलान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को एक सप्ताह हेतु सील किया जावेगा। शनिवार व रविवार को सम्पूर्ण दुकाने पूर्णतः बंद रहेगीं। परन्तु आवश्यक सेवा यथा पेट्रोल पम्प, अस्पताल, मेडिकल दुकान, पी.डी.एस. दुकान, दूध, फल, पेट शाॅप, एल पी जी गैस, न्यूज पेपर, सब्जी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं शनिवार एवं रविवार को भी संचालित रहेगीं।
आदेश में कहा गया है कि सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूट इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 7ः00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक ही होगी। स्थानीय एवं नजदीक के गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रेताओं को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणपुर द्वारा वार्डो में निर्धारित स्थानों पर ही फल, सब्जी विक्रय करने की अनुमति होगी। इस हेतु नगरपालिका अधिकारी पूरे शहर में पर्याप्त दूरी बनाते हुये बिन्दु निर्धारित कर चूना से मार्किंग करेंगे। फल/सब्जी विक्रेता को उन्हीं स्थानों में विक्रय करने की अनुमति होगी। जिस हेतु समय प्रातः 10ः00 बजे से संध्या 05ः00 बजे तक की होगी। उपरोक्त समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी फल की दुकानें खुलेंगी। जिला के रेडी-टू ईट निर्माणकर्ता ईकाईयां प्रातः 9ः00 बजे से संध्या 5ः00 बजे तक अपना कार्य संचालित कर सकेंगी। पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियां सभी उपभोक्ताओं के लिए खोले जाने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसिया होम डिलीवरी को प्राथमिकता देवें। स्थानीय आॅनलाईन शाॅप तथा ई-काॅमर्स सेवाओं यथा अमेजाॅन, फ्लिफकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शाॅप/स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे। जिला अंतर्गत संचालित शराब दुकान बंद रहेगें, किन्तु आॅनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, मैरिज हाॅल, सिनेमा हाॅल, जिम, सभी पार्क, सैलून, ब्यूटी-पार्लर तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। जिले के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक हाट-बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। सभी बैंकों को ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, अन्य सभी लेन-देन अथवा कार्यो हेतु 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अपने कार्यालयीन समय में खोलने की अनुमति रहेगी। जिले के डाकघरों को महत्वपूर्ण डाक, पत्र/पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी। गौण वनोपज से संबंधित कार्य - संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य तथा मनरेगा संबंधित समस्त कार्य की अनुमति होगी। समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चाॅवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी।
कन्टेमेंट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु सीजी पास वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट से केवल आॅनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी, किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डायनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंटस में होम डिलीवरी आर्डर समय रात्रि 9ः00 बजे तक लिया जा सकेगा। तथा आम जनता हेतु होम डिलवरी रात्रि 10ः00 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लघंन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंटस को नियमानुसार एक सप्ताह हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों तथा अंत्योष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यों के लिए अनुमति हेतु आवेदनकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम सहित उनका पहचान पत्र/आधार कार्ड आवेदन में संलग्न करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम कोविड-19 का जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच में कोविड-19 पाॅजीटिव पाये जाने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त कार्यक्रमों शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस शर्त के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों अथवा आवेदनकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे इन कर्यो में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हाॅस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। जरूरत मंदो को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/एनजीओ/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशो के तहत् एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को प्रातः 10ः00 बजे से संध्या 5ः00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकारण केन्द्र अस्पताल/पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना/पुलिस चैकी एवं कोविड-19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अन्य शासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेगें परन्तु आम जनता के लिये प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय कार्यालय में आम जनता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ड्राप बाक्स की व्यवस्था रखेगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन डाल सकेंगे। तथापि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी निर्माण कार्य कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ चालू रखने एवं निर्माण संबंधित सामग्री के परिवहन की अनुमति दी जाती है। लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर खुले रहेंगे, किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लघंन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिश्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 व 60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 18 मई 2021 से 31 मई .2021 रात्रिः 10ः00 बजे तक प्रभावशील होगा।
 



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