ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब देनी होगी परीक्षा, पढ़ें पूरी खबर
महासमुंद | ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब मोटरयान अधिनियम और ट्रैफिक संकेतों की परीक्षा से आवेदकों को गुजरना होगा साथ ही लाइसेंस के लिए अस्थाई कमेटी की अनुशंसा भी आवश्यक होगी।
वर्तमान में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में न आवेदक को कोई टेस्ट देना पड़ता है और न ही ट्रायल इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस के कारोबार में लगातार दलालों की संलिप्तता बढ़ती जा रही है और आसानी से लाइसेंस बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लाइसेंस बनाने में लगातार आ रही शिकायतों के बाद सरकार पुरानी व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव कर फिर से लागू करने जा रही है। अब सारथी-4 सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेेदन इकठ्ठा किया जाएगा इसके बाद आरटीओ अधिकारी द्वारा शासकीय लाइसेंस कमेटी को सूचना दी जाएगी। आवेदकों की संख्या के आधार पर टेस्ट का समय निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित तिथि में आरटीओ अधिकारी व कर्मचारी आवेदन को कमेटी में रखेंगे। यहां कमेटी में एक-एक कर सभी को टेस्ट देना होगा। पास होने वाले आवेदकों की सूची कमेटी जारी करेगी तभी लाइसेंस जारी होगा। इस बदलाव की प्रक्रिया से ही दलाली प्रक्रिया बंद होगी और पात्र आवेदकों को लाइसेंस जारी होगा।
नई व्यवस्था के लिए आदेश पहुंचा
जानकारी के अनुसार जिला परिवहन कार्यालय में लाइसेंस प्रक्रिया में बदलाव का आदेश पहुंच चुका है पर अभी तक टीम में कौन-कौन होंगे इसका निर्धारण नहीं हो पाया है। बदलाव के बाद अब लाइसेंस के लिए आवेदकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अब तक ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक उसी दिन कार्यालय पहुंचकर आवेदन जमा कर देता था और उसे 15 दिनों के बाद लाइसेंस जारी हो जाता था पर बदलाव के बाद लाइसेंस के लिए पहले परीक्षा के लिए समय मिलने का इंतजार करना होगा फिर अनुशंसा में भी समय लगेगा क्योंकि कमेटी हफ्ते में दो या 3 दिन ही बैठेगी।
10 में से 6 प्रश्नों का जवाब जरूरी
जानकारी के साथ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोटरयान अधिनियम और ट्रैफिक संकेतों का ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा इसके बाद 10 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इनमें पास होने के लिए आवेदक को कम से कम 6 सही प्रश्नों का उत्तर देना होगा यह सारी प्रक्रिया कमेटी के सामने होगी इसके बाद ही गठित कमेटी उस पर अनुशंसा करेगी तब जाकर लाइसेंस जारी होगा।