विधानसभा बजट सत्र तक अनुमति के बीना अधिकारी-कर्मचारी नहीं जा सकेंगे अवकाश पर, कलेक्टर ने जारी किये निर्देश
बेमेतरा | छत्तीसगढ़ की पांचवी विधानसभा का छठवाँ सत्र 24 फरवरी से प्रारंभ होकर एक अप्रैल 2020 तक चलेगा। विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त विधानसभा प्रश्नों की जानकारी तत्काल फैक्स एवं विशेष वाहन से भेजनी पड़ती है। सत्र के दौरान तत्काल कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर शिव अनंत तायल ने अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किए है। विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना कलेक्टर के पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, जानकारी प्रेषित करने हेतु अपने-अपने कार्यालय में नोडल अधिकारी नियुक्त करें तथा नोडल अधिकारी का नाम फोन नम्बर, मोबाइल नम्बर से जिला कार्यालय को अवगत करऐं। विधानसभा सत्र के दौरान जो भी विधानसभा प्रश्न प्राप्त होता है, उसकी जानकारी निर्धारित समय के अंदर भेजे उसके लिए अपने अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करें एवं जानकारी प्राप्त होने से जवाब भेजे जाने तक की संपूर्ण जानकारी दर्ज कराऐं तथा पंजी हमेशा अद्यतन रखे। विधानसभा प्रश्न भेजे जाने, लंबित रहने, उसकी समयावधि आदि की नोडल अधिकारी प्रतिदिन समीक्षा भी करें। कलेक्टर ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को इस संबंध मे पत्र जारी किया है।