जिले में शराब दुकानों का संचालन प्रातः 9 से शाम इतने बजे तक
नारायणपुर। जिले में लॉकडाउन अवधी/आगामी आदेश पर्यन्त डिलीवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाईन होम डिलीवरी तथा पिक-अप काउंटर से मदिरा प्रदाय करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। राज्य शासन एतद् ने देशी मदिरा की फूटकर दुकानों में 1 जून से संचालन का समय प्रातः 9 से शाम 6 बजे तक नगद भुगतान उपरांत मदिरा प्रदाय करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। होम डिलिवरी/काउंटर बिक्री के दौरान कोविड-19 लॉकडाउन के निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।