BIG BREAKING CG : जिले में रात 8 बजे तक दुकानों के खुलने का आदेश हुआ जारी, देखें आदेश
दुर्ग | प्रदेश के दुर्ग जिले से अनलॉक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है | खबर है कि दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी किया है। जारी गाइडलाइन के अनुसार दुर्ग में सभी दुकानें अब रात 8 बजे तक खुलेंगी और होटल-रेस्टोरेंट और बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी |
सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी।
सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेगें।