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लॉकडाउन ब्रेकिंग : प्रदेश के एक और जिले में लॉकडाउन बढ़ने का आदेश हुआ जारी, किराना दुकानों, ई-कॉमर्स- अमेजन, फ्लिपकार्ट को मिली छूट

लॉकडाउन ब्रेकिंग : प्रदेश के एक और जिले में लॉकडाउन बढ़ने का आदेश हुआ जारी, किराना दुकानों, ई-कॉमर्स- अमेजन, फ्लिपकार्ट को मिली छूट
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कोंडागांवकोण्डागांव में कोविड-19 के पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कोण्डागांव द्वारा 24 अप्रैल 2021 को जारी आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जिला कोण्डागांव अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की अवधि को 26 अप्रैल से बढ़ाते हुए प्रातः 06.00 बजे से  05 मई 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उपरोक्त दर्शित अवधि में कोण्डागांव जिले की सभी सीमायें पूर्णतः सील रहेगी। इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।

 

मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। निजी चिकित्सालय कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी कोण्डागांव द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानो को खोलने हेतु जिला खाद्य अधिकारी कोण्डागांव द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगें। सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फूटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु सीधे किसानों एवं उत्पादको से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालों को प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक ही होगी। साग-सब्जी के विक्रेता मोटोराईज्ड ठेले, मिनी ट्रक, ट्रॉली, पिकअप एवं साईकल से सब्जी का विक्रय कर सकेंगे।

 

मुर्गा, मटन, मछली, अण्डा को होम डिलीवरी किये जाने की शर्त पर विक्रय करने की अनुमति होगी, किन्तु भौतिक रूप से दुकानें संचालित नहीं किये जायेंगे। किराने की सामग्री होम डिलीवरी करने वाले दुकानदार अपने वाहन में किराने के सामान का होम डिलीवरी संबंधी पर्चा (स्टीकर) चिपका लेंगे, ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। गोदाम से किराना दुकान तक किराना सामग्री भण्डारण रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कर सकेंगे। ई-कॉमर्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्थानीय ऑनलाईन दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है, किन्तु भौतिक रूप से दुकान या स्टोर संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय अधिकारी-कर्मचारी जो कोविड-19, मनरेगा, निर्माण कार्य, होम आईसोलेशन, वनोपज संबंधी कार्य में नियोजित वन विभाग के कर्मचारी को विभागीय आई-डी कार्ड दिखाने पर तथा शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन कार्य, निर्माण कार्यों, धान उठाव, कस्टम मिलिंग में प्रयुक्त वाहन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।


दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान एवं पार्लर नहीं खोले जायेगें। केवल दुकान एवं पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। जिलें में चल रहे शासकीय व निजी निर्माण कार्य सोशल डिस्टंेसिंग का पालन कर मास्क तथा सैनेटाईजर का प्रयोग करते हुए कराये जा सकेंगे, जिस हेतु शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों में नियोजित मजदूर वाहन के लिए आवेदन देकर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पास प्राप्त कर सकेगा।

 

उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारी, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु सभी बैंक, शाखाएँ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस., केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति,  लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे साथ ही डाकघर के माध्यम से जीवन रक्षक दवाईयों के वितरण के कार्य हेतु समस्त डाकघर शाखाओं को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी।


सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इस हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

उपरोक्त अवधि में बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कोण्डागांव जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप में मान्य किया जायेगा। ई-पास हेतु श्री पवन कुमार प्रेमी, डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय कोण्डागांव, नोडल अधिकारी होंगे।


कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड या विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटोें में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 5 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

 

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वन विभाग द्वारा संचालित अति आवश्यक सेवाएं जैसे वनोपज क्रय, भण्डारण, परिवहन, वनो में अग्निशमन सेवाएं, वन्य प्राणी संरक्षण संबंधी गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।


उपरोक्त अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।



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