BIG BREAKING : लॉक डाउन आदेश में हुआ आंशिक संशोधन अब रायपुर में ये दुकान भी खुलेगी शाम 5.00 बजे तक
रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ एस भारतीदासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और एपिडमिक एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण रायपुर जिला को 17 मई की 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश की कंडिका 17 में आंशिक संशोधन किया है। अब उपरोक्त तिथियों में चश्मा दुकान / वर्कशॉप, रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में शाम 5.00 बजे तक खोले जा सकेगें।