BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

पैसों के लेनदेन के वायरल वीडियो पर ज़वाब संतोषजनक नहीं देने पर पटवारी हुआ सस्पेंड

पैसों के लेनदेन के वायरल वीडियो पर ज़वाब संतोषजनक नहीं देने पर पटवारी हुआ सस्पेंड
Share

जांजगीर चांपा। पटवारी ने सोशल मीडिया में पैसों की लेन-देन संबंधी वायरल वीडियो के संबंध में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एस डी एम डभरा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर पटवारी ने पैसों की अनैतिक लेनदेन की वायरल वीडियो पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम डभरा ने डभरा तहसील के ग्राम मिरौनी के पटवारी गुलजार सिंह गोड़ को निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि पटवारी गुलजार सिंह गोड का सोशल मीडिया में कृषक से पैसे लेन-देन के संबंध में वीडियो वायरल हुआ है। जारी निलंबन आदेश में कहा गया है। पटवारी का यह कृत्य शासकीय कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। पटवारी गोड का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की कंडिका 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण पटवारी गोड़ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। पटवारी ने प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। अतएव पटवारी गोड़ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 की कंडिका 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय डभरा नियत किया गया है। उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
 



Share

Leave a Reply