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नकद भुगतान पर काउंटर से देशी मदिरा के विक्रय की अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

नकद भुगतान पर काउंटर से देशी मदिरा के विक्रय की अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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जांजगीर-चांपा। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले की देशी मदिरा दुकानों को काउंटर से शराब का नगद फुटकर विक्रय करने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश अनुसार देशी मदिरा के फुटकर दुकान को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
कलेक्टर द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार देशी मदिरा की फुटकर दुकानों से 26 मई से नगद विक्रय की अनुमति दी गई है। देशी मदिरा के उपभोक्ताओं को विक्रय काउंटर में नगद भुगतान उपरांत मदिरा प्रदाय की जावेगी। मदिरा दुकानों के संचालन का समय प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक निर्धारित रहेगा। विदेशी मदिरा (स्पिट/माल्ट) हेतु होम डिलीवरी पिक-अप व्यवस्था आगामी आदेश तक यथावत् चालू रहेगी।
आदेश में कहा गया है कि मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान उपभोक्ताओं के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग (लगभग 2/3 गज की दूरी) बनाये रखने हेतु पर्याप्त बेरिकेटिंग की जाए तथा अनिवार्य रूप से मास्क धारण करने वाले उपभोक्ताओं को ही मदिरा प्रदाय किया जाये। इस हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जावे। कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एस.ओ.पी. का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये।
कलेक्टर ने उक्त आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
 



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