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बड़ी खबर छत्तीसगढ़ : प्रदेश के इस जिले में लॉकडाउन अवधि में आवागमन हेतु लेनी होगी जिला प्रशासन से अनुमति, आदेश हुआ जारी

बड़ी खबर छत्तीसगढ़ : प्रदेश के इस जिले में लॉकडाउन अवधि में आवागमन हेतु लेनी होगी जिला प्रशासन से अनुमति, आदेश हुआ जारी
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दुर्ग | छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले एक बड़ी खबर सामने आ रही है | खबर मिली है कि  लॉक डाउन अवधि के अंतराल जिले में आवागमन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी | आपको बता दें कि कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस अवधि में आपातकालीन स्थिति में दुर्ग जिले से अन्यत्र जाने एवं दुर्ग जिले में आने वाले लोगों के आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। जारी निर्देश के अनुसार अति आवश्यकता पड़ने अथवा आपातकालीन स्थिति में आवेदनकर्ता epasscoviddurgapril@gmail.com में एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को भरकर ई-मेल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र की ई-मेल कॉपी ही मान्य की जाएगी। आवेदन पत्र ई-मेल प्राप्ति के उपरांत ई-मेल के माध्यम से अथवा आवेदन पत्र में दिए गए व्हाट्सएप नंबर द्वारा पास जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था लॉक डाउन की अवधि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के लिए होगी।



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