इस जिले में टेलर दुकान, प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन प्रात: 8 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति, पढ़ें पूरी खबर
कांकेर | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा जिले में केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दर्जी, टेलर दुकान एवं प्रतिष्ठानो को प्रतिदिन प्रात: 08 से शाम 04 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान किया गया है। जिसके तहत दुकानों में केवल 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ ही कार्य किया जायेगा। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में दुकानदार, कर्मचारी एवं ग्राहक सभी को मास्क अथवा कपड़े से मुंह एवं नाक को ढंकना अनिवार्य होगा। बिना मास्क लगाये ग्राहक को दुकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि दुकान में सेनेटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था तथा मशीनों को भी सेनेटाईज्ड किया जाए और दुकान में एक समय में केवल एक ही ग्राहक को प्रवेश की अनुमति दी जावे। दुकानों, प्रतिष्ठानों के सामने सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर कोई भी ग्राहक अपने वाहन नही रखेंगे, यह जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश यथा फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। निर्देशों की किसी भी प्रकार का अवहेलना किया जाना, पाये जाने की स्थिति में दुकानदार के विरूद्ध प्रथमत: चालानी कार्यवाही की जायेगी उनके बाद भी निर्देशो का उल्लंघन पाये जाने पर दुकान, प्रतिष्ठान को सील करने की कार्यवाही की जायेगी। दुकानो एवं प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के संबंध में शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।