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नगर पालिका निगम की कार्यवाही जारी : नियमों के उल्लंघन पर 9200 रू. का अर्थदण्ड वसूला

नगर पालिका निगम की कार्यवाही जारी : नियमों के उल्लंघन पर 9200 रू. का अर्थदण्ड वसूला
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कोरबा | मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर अर्थदण्ड लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम अमले द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत 12 एवं 13 अक्टूबर को 9200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा लोगों को समझाईश दी गई कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, दुकानों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोविड-19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन न करें।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 एवं 13 अक्टूबर को टी.पी.नगर जोनांतर्गत 3500 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1200 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 900 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 1000 रूपये एवं कोरबा जोनांतर्गत 600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। 

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निगम क्षेत्र में 874 एक्टिव होम आईसोलेट, 1787 आईसोलेशन से डिस्चार्ज- नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन के अंतर्गत कोविड-19 के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले 874 मरीज एक्टिव होम आईसोलेट हैं, वहीं 1787 व्यक्तियों को होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा चुका है। नगर निगम कोरबा के अमले एवं निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निरंतर होम आईसोलेट मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है तथा होम आईसोलेशन की पात्रता रखने वाले नए कोविड-19 के मरीजों को होम आईसोलेशन कराने, उनके घरों में स्टीकर लगाने, उन्हें दवाईयों का किट उपलब्ध कराने सहित अन्य आवश्यक दायित्वों का सजगतापूर्वक निवर्हन निगम अमले द्वारा किया जा रहा है। 
 
 
खुले में स्वल्पाहार न कराएं, पैक करके दें-कोविड-19 के संक्रमण केे प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक है कि कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए किन्तु देखने में आ रहा है कि लोग चौपाटी, खानपान के ठेलों, गुमठियों आदि में पहुंचकर स्वल्पाहार सामग्री लेते हैं तथा वहीं पर खुले में खाते हैं, जिसके लिए वे अपना मास्क उतारते हैं, साथ ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी होता है, इससे संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। आयुक्त एस.जयवर्धन ने निगम के जोन अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे गुमठी, ठेले के संचालकों को कड़ी हिदायत दें कि वे ग्राहकों को पैक कर स्वल्पाहार सामग्री दें तथा उन्हें घर ले जाकर सेवन करने को कहें, यदि दुकानदारों द्वारा इसका उल्लंघन कर लोगों को खुले में स्वल्पाहार कराया जाता है तो अर्थदण्ड के साथ ही गुमास्ता अनुमति, लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें। इसी प्रकार खुले में पान, गुटका, सिगरेट का सेवन करने व सड़कों पर थूंकने वालों पर भी कार्यवाही करें। 
 


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