छत्तीसगढ़ पर फिर पड़ा Corona का साया,एक ही दिन में इस जिले में मिले इतने कोरोना मरीज,जानिए किस जिले में कितने एक्टिव केस ?    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 10 नए मरीज मिले, कहां कितने केस मिले, देखें सूची…    |    प्रदेश में थमी कोरोना की रफ्तार, आज इतने नए मामलों की पुष्टिं, प्रदेश में अब 91 एक्टिव केस    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    BREAKING : प्रदेश में आज 15 नए कोरोना मरीजों पुष्टि, देखें जिलेवार आकड़े    |    प्रदेश में कोरोना का कहर जारी...कल फिर मिले इतने से ज्यादा मरीज, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार    |    छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 14 नए मरीज...इस जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित,कुल 111 एक्टिव केस    |    सावधान : छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहा कोरोना...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    Corona update: प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत...इलाज के दौरान तोड़ा दम    |

शादी में शामिल होने जा रहे बारातियों पर हुई कार्यवाही, मिले दो पॉजिटिव

शादी में शामिल होने जा रहे बारातियों पर हुई कार्यवाही, मिले दो पॉजिटिव
Share

सुकमा । पालोड़ी पारा बड़ेसेट्टी में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बारातियों पर जिला प्रशासन की ओर से सख्त कार्यवाही की गई। कोविड 19 नियमों का उल्लंघन करने के फलस्वरुप 10 हजार रुपए का अर्थदंड वसूला गया। साथ ही सवारी वाहनों की जब्ती भी की गई। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सभी व्यक्तियों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की रिर्पोट पॉजिटिव प्राप्त हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पालोड़ी पारा में शादी का आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के किया जा रहा था। जिसमें शामिल होने लगभग 50 से अधिक लोग दो ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे थे। मामले की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर के निर्देश पर तहसीलदार गादीरास महेन्द्र लहरे द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर विनीत नन्दनवार की ओर से जिले में कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए है। शादी, अंत्येष्ठी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार से अनुमति पर ही आयोजन करने तथा कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उक्त कार्यक्रमों में लोगों की संख्या अधिकतम 10 निर्धारित की गई है।
 



Share

Leave a Reply