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रायपुर: सामानों की होम डिलीवरी का समय हुआ संशोधित अब इस समय तक हो सकेंगी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश...

रायपुर: सामानों की होम डिलीवरी का समय हुआ संशोधित अब इस समय तक हो सकेंगी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश...
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रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने सम्पूर्ण जिले में लागू कंटेनमेंट जोन की कंडिका में आंशिक परिवर्तन किया है। उल्लेखनीय है कि आदेश क्रमांक 407 दिनांक 17 अप्रैल द्वारा दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम सहपठित एपिडेमिक एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कंडिका 5 के पूर्व में दर्शित शब्दों एवं वाक्यांशों के स्थान पर नवीन कंडिका 5 अंतःस्थापित की गई है।
नई कंडिका के तहत सभी प्रकार की मंडियाँ तथा थोक /फुटकर ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक फल, सब्जी, अंडा और किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/ पिक-अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता के लिए दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी।
इसके लिए होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस के लिए सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानो से सम्पर्क के लिए उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें।
इन निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।
 



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