रायपुर: स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें खुलेगी सम/विषम के आधार पर, जानिये कौन करेगा ये तय
रायपुर, स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम/विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये अपरान्ह 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी, जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। इस हेतु नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रोम निर्धारित करेगें। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।




