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विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश पर प्रतिबंध

विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश पर प्रतिबंध
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बालोद । छत्तीसगढ़ विधानसभा दशम् सत्र के दौरान जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। अपर कलेक्टर ए.के. वाजपेयी ने बताया कि विधानसभा दशम सत्र के दौरान चाही गई वांछित जानकारी शासन को यथाशीघ्र समयावधि में भेजने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विधानसभा दशम् सत्र आगामी 22 फरवरी से 26 मार्च तक आहुत की गई है। उन्होंने समस्त कार्यालय प्रमुख अधिकारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कि वे विधानसभा सत्र के दौरान कलेक्टर के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय से बाहर रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि वे अपने कार्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर उनके नाम, पदनाम, दूरभाष और मोबाईल नम्बर की जानकारी कलेक्टर कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



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