ऋचा जोगी जाति मामला, आज हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच करेगी सुनवाई
रायपुर। ऋचा जोगी की ओर से जाति मामले पर दायर याचिका को आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साधु की डबल बेंच सुनवाई करेगी। मामले को लेकर ऋचा जोगी ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अधिनियम 2013 के संशोधन और जिला समिति के नोटिस को चुनौती दी है।
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याचिका में बताया है कि वर्ष 1950 के पहले से उनके पूर्वज मुंगेली के पास ग्राम पेंड्री में निवास करते आए हैं और दस्तावेजों में गोंड जाति दर्ज है। ऋचा जोगी ने कांग्रेस पर जाति प्रमाणपत्र रद्द करवाकर मरवाही उपचुनाव लड़ने से रोकने का आरोप लगाया है। उनके पति अमित जोगी और ससुर स्व. अजीत जोगी मरवाही से विधायक रहे हैं। ससुर अजीत जोगी के निधन के कारण मरवाही सीट में उप चुनाव में उम्मीदवारी के चलते सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी विद्वेष की भावना से काम करते हुए जाति प्रमाण पत्र को जिला स्तरीय छानबीन समिति के जरिये निलंबित करा दिया है, ताकि वह चुनाव न लड़ पाएं।
ऋचा जोगी ने आरोप लगाया है कि उनको चुनाव लड़ने से रोकने की योजना के तहत जिला छानबीन समिति नोटिस जारी किया है। उन्होंने समिति से सात दिन का समय मांगा था क्योंकि दस्तावेज पंजीयक कार्यालय में हैं। उसे लेने के लिए आवेदन किया है, पर स्टाफ के संक्रमित होने से कार्यालय को बंद कर दिया गया था।
आदिवासी नेता संतकुमार नेताम ने अपने वकील संदीप दुबे और सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से कैविएट फाइल की थी। इसमें आशंका जताई थी कि ऋचा जोगी अपने जाति के संबंध में मुंगेली जिला जाति छानबीन समिति के नोटिस को चुनौती दे सकती हैं। ऐसे में अगर कोर्ट में याचिका लगाई जाती है, तो केविएटर के पक्ष को भी सुना जाए।