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अदालत ने अश्लील फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से दिया अंतरिम संरक्षण

 अदालत ने अश्लील फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से दिया अंतरिम संरक्षण
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मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने कारोबारी राज कुंद्रा को 2020 में शहर की पुलिस द्वारा दर्ज अश्लील फिल्मों के रैकेट से संबंधित मामले में गिरफ्तारी से बुधवार को अंतरिम संरक्षण दिया। जस्टिस एस के शिंदे की एकल पीठ ने कुंद्रा द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व जमानत के अनुरोध संबंधी याचिका पर पुलिस को 25 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस शिंदे ने कहा, तब तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया जाता है।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति, कुंद्रा कुछ मोबाइल ऐप्लिकेशनों पर अश्लील क्लिपों के निर्माण एवं वितरण से जुड़े दूसरे मामले में जुलाई में गिरफ्तार किए जाने के बाद से फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्होंने 2020 के मामले के सिलसिले में पिछले हफ्ते अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जब एक सत्र अदालत ने गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कुंद्रा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मामले में अन्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है और इसलिए उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट में बुधवार को याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रजाक्ता शिंदे ने दलील दी कि मामले में कुंद्रा की भूमिका मामले में अन्य आरोपी से अलग है। उन्होंने आवेदन के बारे में और निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। जस्टिस शिंद ने उन्हें समय देते हुए कुंद्रा को गिरफ्तारी से अगली सुनवाई तक यानी 25 अगस्त तक के लिए संरक्षण देने का निर्देश दिया।

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