चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी, अब ऐसे भी कर सकेंगे प्रचार
भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को चुनाव प्रचार के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक पदयात्रा पर लगी रोक हटा ली गई है। प्रचार के समय को भी दो घंटे तक बढ़ा दिया गया है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं।
चुनाव अभियान की समय सीमा में ढील देते हुए आयोग ने जगह की क्षमता के आधार पर रैलियों की भी इजाजत दे दी है। आयोग ने देश भर के साथ-साथ मतदान वाले राज्यों में कोरोना के मामलों में "काफी कमी" का हवाला देते हुए कोविड प्रतिबंध हटाए हैं। आयोग ने एक बयान में राजनीतिक दलों के लिए ढील की घोषणा करते हुए कहा, "केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार, COVID की जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है और देश में मामले तेजी से घट रहे हैं।"
चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव अभियान अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच चलाया जा सकता है। जिला अधिकारियों द्वारा अनुमत सीमित संख्या में व्यक्तियों के साथ पदयात्रा को भी अनुमति दी गई है। आयोग ने प्रतिबंधों को हटाते हुए "चुनावों में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आवश्यकता" को भी रेखांकित किया।
कोविड-19 मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए, चुनाव निकाय ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए फिजिकल रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।
The Election Commission further relaxes the provisions of campaigning for #AssemblyElections2022
— ANI (@ANI) February 12, 2022
Political parties/candidates may campaign from 6am to 10pm following all extant instructions, reads the official statement pic.twitter.com/VnYS7eSq7g